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सरकार ने दालों में जमाखोरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी जारी की

नयी दिल्ली, 13 अप्रैल (वार्ता) सरकार ने शनिवार को चेतावनी दी कि दालों के “भंडारन” में लिप्त पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति से आवश्यक वस्तु अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के अनुसार सख्ती से निपटा जाएगा।

यह चेतावनी 15 अप्रैल, 2024 से ऑनलाइन स्टॉक मॉनिटरिंग के संचालन से पहले आई है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि उपभोक्ता मामलों के विभाग के साथ बातचीत के दौरान उद्योग को यह चेतावनी जारी की गयी।

बयान में कहा गया है कि उद्योग जगत की प्रतिक्रिया और विभिन्न बाजारों के व्यापारियों के साथ स्टॉक की स्थिति से संबंधित बाजार खुफिया जानकारी को आगे के सत्यापन के लिए एकत्रित किया गया है। सरकार द्वारा व्यापारियों/थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, बड़े लोगों के साथ बातचीत में दालों के भंडारन का मामला सामने आया है। बयान के अनुसार सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में खुदरा विक्रेताओं और अन्य प्रोसेसरों को इस वर्ष 01 अप्रैल से अगले आदेश तक प्रत्येक शुक्रवार को पोर्टल पर गेहूं की अपनी स्टॉक स्थिति घोषित करनी होगी।

बयान में कहा गया है कि यह समग्र खाद्य सुरक्षा का प्रबंधन करने और आवश्यक खाद्यान्नों और दालों की कीमतों की जमाखोरी और बेईमान सट्टेबाजी को रोकने के लिए किया जा रहा है।

उपभोक्ता मामलों के विभाग की सचिव निधि खरे ने 15 अप्रैल 2024 से ऑनलाइन स्टॉक मॉनिटरिंग के संचालन के लिए दाल उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की एक श्रृंखला के दौरान इस बात पर जोर दिया कि कोई भी व्यक्ति दालों के वायदा कारोबार में लिप्त पाया जाता है, तो उसके खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के अनुसार सख्ती से निपटा जाएगा।

उन्होंने कहा कि प्रमुख बंदरगाहों और दाल उद्योग केंद्रों में स्थित गोदामों में स्टॉक को समय-समय पर सत्यापित किया जाना चाहिए और स्टॉक प्रकटीकरण पोर्टल पर गलत जानकारी देने वाली स्टॉकहोल्डिंग संस्थाओं पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने यांगून में भारतीय मिशन के साथ म्यांमार से दालों के आयात से संबंधित मुद्दों जैसे कि संशोधित विनिमय दरों और म्यांमार में आयातकों द्वारा रखे गए स्टॉक के मद्देनजर आयात की कीमतें पर भी चर्चा की।मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि भारतीय मिशन ने बताया कि व्यापार लेनदेन को सरल बनाने और उन्हें और अधिक कुशल बनाने के लिए 25 जनवरी 2024 से रुपया क्यात निपटान तंत्र चालू किया गया है।

मंत्रालय के अनुसार सेंट्र बैंक ऑफ म्यांमार ने 26 जनवरी 2024 को विशेष रुपया वोस्ट्रो खाता (एसआरवीए) के तहत भुगतान प्रक्रियाओं के लिए दिशानिर्देश जारी किए। नया तंत्र समुद्र और सीमा व्यापार और वस्तुओं के साथ-साथ सेवाओं के व्यापार दोनों के लिए लागू होगा। व्यापारियों द्वारा तंत्र को अपनाना मुद्रा रूपांतरण से जुड़ी लागत कम हो जाएगी और कई मुद्रा वार्तालापों की आवश्यकता को समाप्त करके विनिमय दरों से संबंधित जटिलताओं को खत्म कर दिया जाएगा। बयान में कहा गया है कि व्यापारिक समुदायों विशेषकर दाल आयातकों के बीच इस तंत्र के संचालन के बारे में प्रचार-प्रसार अलग से किया जा रहा है, जिसमें उनसे पंजाब नेशनल बैंक के माध्यम से एसआरवीए का उपयोग करके रुपया/क्याट प्रत्यक्ष भुगतान प्रणाली का उपयोग करने का अनुरोध किया जा रहा है।

मंत्रालय ने कहा है कि आयातों और अन्य उद्योग के खिलाड़ियों जैसे मिल मालिकों, स्टॉकिस्टों और खुदरा विक्रेताओं को 15 अप्रैल 2024 से पोर्टल एचटीटीपीएस://एफसीएआईएनएफडब्ल्यूईबी.एनआईसी/पीएसपी पर साप्ताहिक रूप से आयातित पीली मटर सहित दालों के अपने स्टॉक की ईमानदारी से घोषणा करने के लिए कहा गया है। राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को सभी स्टॉकहोल्डिंग संस्थाओं द्वारा साप्ताहिक स्टॉक प्रकटीकरण लागू करने और उनके द्वारा घोषित स्टॉक को सत्यापित करने के लिए भी कहा गया है।

Chauri Chaura Times

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