क्राइम

एक्विटल कमेटी ने हत्या, गैंगस्टर, दहेज हत्या व भ्रष्टाचार के इन सभी मुकदमों की समीक्षा करने के बाद 18 मामले में फिर से अपील करने का निर्णय लिया   

गोरखपुर,(दिनेश चंद्र मिश्र) पैरवी व साक्ष्य के अभाव में 32 मामलों में सुनवाई के बाद आरोपितों की रिहाई हो गई। साक्ष्य के अभाव में न्यायालय ने आरोपितों को दोषमुक्त कर दिया। एक्विटल कमेटी ने हत्या, गैंगस्टर, दहेज हत्या व भ्रष्टाचार के इन सभी मुकदमों की समीक्षा करने के बाद 18 मामले में फिर से अपील करने का निर्णय लिया है। पुलिस के साथ ही अभियोजन के अधिकारियों ने इसे लेकर तैयारी शुरू कर दी है मामला पिछले दो वर्ष में लोवर व सत्र न्यायालय में चल रहे मुकदमों में 32 मामले ऐसे सामने आए, जिसमें आरोपित लचर पैरवी व साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त हो गए। इसमें कैंट, झंगहा, गगहा, गोरखनाथ, सहजनवां, बांसगांव, शाहपुर, कोतवाली, कैंपियरगंज, पीपीगंज व बड़हलगंज थानाक्षेत्र में हुई हत्या, लूट, जालसाजी के चर्चित मामले शामिल थे। निर्णय आने के बाद अभियोजन की ओर से आरोपितों को सजा दिलाने के लिए एक्टिवल कमेटी को पत्र लिखा गया है।
गोरखनाथ में तीन, सहजनवां में तीन, झंगहा में दो, बांसगांव में दो, शाहपुर में दो, गगहा में एक, कोतवाली मे एक, कैंपियरगंज में एक, बड़हलगंज में एक, पीपीगंज में एक और कैंट थाने के एक मामले में एक्विटल कमेटी ने फिर से अपील करने का निर्णय लिया है।

एसपी साउथ/प्रभारी मानीटरिंग सेल अरुण कुमार सिंह ने बताया कि एक्विटल कमेटी का निर्णय आने के बाद सभी मामलों में फिर से अपील होगी। मानीटरिंग सेल की बैठक में भी इसे लेकर चर्चा होगी। विवेचक और गवाहों को भी इसकी जानकारी दी जाएगी ताकि सुनवाई के दौरान वह मौजूद रहें।

Chauri Chaura Times

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