गैंग बनाकर सामूहिक दुष्कर्म व पशु तस्करी का अपराध कारित करने वाले गिरोह के 02 अपराधियों के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट के तहत की गयी कार्यवाही
गोरखपुर,(दिनेश चंद्र मिश्र) वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा संगठित अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक उत्तरी के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी कैम्पियरगंज के पर्यवेक्षण में, थानाध्यक्ष सहजनवां द्वारा गैंग लीडर रामपाल यादव पुत्र ओमप्रकाश यादव निवासी ग्राम महदेईया थाना सहजनवां जनपद गोरखपुर व गैंग के 01 अन्य सदस्य (सहअभियुक्त) मोनू गिरी पुत्र शुभलाल गिरी निवासी सिसवा गोपाल थाना खड्डा जनपद कुशीनगर जिनका एक विधि विरुद्ध गैंग है के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही की गयी है । उक्त गैंग का लीडर रामपाल यादव स्वयं है व अपने गिरोह के अन्य सदस्य के साथ आर्थिक, भौतिक, दुनियाबी व अन्य लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से सामूहिक रूप से एक संगठित गिरोह बनाकर सामूहिक बलात्कार करने व जान से मारने की धमकी देने के अपराध कारित करते रहते हैं । गैंग के सरगना एवं अन्य सदस्यों का सामान्यतः जन मानस में भय एवं आतंक व्याप्त है, जिसके कारण इनको स्वतंत्र विचरण करने से रोकने एवं आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु जिला मजिस्ट्रेट गोरखपुर द्वारा अनुमोदित गैंग चार्ट प्राप्त कर गैंगेस्टर एक्ट के तहत प्रभावी कार्यवाही करते हुए गैंग लीडर रामपाल यादव पुत्र ओमप्रकाश यादव व गिरोह के 01 अन्य सदस्य उपरोक्त के विरूद्ध थाना सहजनवां पर गैंगेस्टर एक्ट के तहत मु0अ0सं0 611/2023 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधि0-1986 पंजीकृत किया गया है ।