क्राइम

धोखाधड़ी व जालसाजी का अपराध कारित करने वाले गैंग के 07 अभियुक्तो के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट के तहत की गयी कार्यवाही

गोरखपुर (दिनेश चंद्र मिश्र)।वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा धोखाधड़ी व जालसाजी के अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी के संबंध में चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी कैण्ट के कुशल पर्यवेक्षण में,प्रभारी निरीक्षक कैण्ट द्वारा गैंग लीडर अतुल कुमार त्रिपाठी पुत्र हौसिला प्रसाद त्रिपाठी निवासी महादेव झारखंडी टुं0नं0 3 जीतपुर दरगहिया नन्दानगर थाना शाहपुर गोरखपुर व गैंग के 06 अन्य सदस्य (सहअभियुक्त)1.चन्द्र मोहन त्रिपाठी पुत्र सुधा विन्दु सिंह निवासी महादेव झारखंडी टु0नं0 03 मानिकनगर दरगहिया थाना शाहपुर गोरखपुर 2.रामप्रवेश सिंह पुत्र स्व0 राजेन्द्र सिंह निवासी महादेव झारखंडी टुं0नं0 03 जीतपुर दरगहिया नंदानगर थाना शाहपुर गोरखपुर 3. मारुतिनन्दन पुत्र अतुल कुमार त्रिपाठी निवासी महादेव झारखंडी टुं0नं0 3 जीतपुर दरगहिया नन्दानगर थाना शाहपुर गोरखपुर 4.विशाल कुमार गुप्ता पुत्र चन्द्रभान गुप्ता निवासी नन्दानगर निकट एफसीआई क्रासिंग थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर 5. मुरारी साहनी उर्फ मुराली पुत्र स्व0 पुनाई सहानी निवासी सैनिक कुंज कालोनी सेक्टर सी बचपन स्कूल के पास महादेव झारखण्डी टु0नं0 3 थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर 6. गोकुल साहनी पुत्र रामवेलास साहनी निवासी सैनिक कुंज कालोनी सेक्टर सी, बचपन स्कूल के पास, महादेव झारखंडी टुं0नं0 03 थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर जिनका एक विधि विरुद्ध गैंग है, के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही की गयी है । उक्त गैंग का लीडर अतुल कुमार त्रिपाठी स्वयं व अपने गिरोह के अन्य 06 सदस्यो के साथ आर्थिक, भौतिक, दुनियावी व अन्य लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से सामूहिक रूप से एक संगठित गिरोह बनाकर जालसाजी व धोखाधड़ी करने जैसे अपराध करते रहते है । गैंग के सरगना एवं अन्य सदस्य का सामान्यतः जन मानस में भय एवं आतंक व्याप्त है, जिसके कारण इनको स्वतंत्र विचरण करने से रोकने एवं जालसाजी करने और कूटरचित व फर्जी दस्तावेज दिखाकर धोखा देने जैसे अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु जिला मजिस्ट्रेट गोरखपुर द्वारा अनुमोदित गैंग चार्ट प्राप्त कर गैंगस्टर एक्ट के तहत प्रभावी कार्यवाही करते हुए गैंग लीडर व गिरोह के 06 अन्य सदस्य के विरूद्ध थाना स्थानीय पर गैंगस्टर एकट के तहत मु0अ0सं0 792/2023 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया ।

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