क्राइम

तीन अपराधियों के विरूद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत की गयी कार्यवाही

गोरखपुर, (दिनेश चंद्र मिश्र) वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा “लूट” के अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर जनपद गोरखपुर के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी कैण्ट के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना रामगढ़ताल द्वारा गैंग लीडर मयंक कुमार त्रिपाठी पुत्र कमल किशोर त्रिपाठी निवासी B-23 आवास विकास कालोनी थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर व गैंग के 02 अन्य सदस्यों (सहअभियुक्तों) 1. आदित्य शर्मा पुत्र अजय शर्मा निवासी जेल रोड थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर 2. प्रदीप श्रीवास्तव पुत्र स्व0 बनारसी लाल श्रीवास्तव निवासी धानी बाजार थाना बृजमनगंज जनपद महाराजगंज हालमुकाम सिटी माल के सामने चाय की दुकान थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर, जिनका एक विधि विरुद्ध गैंग है, के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही की गयी है । उक्त गैंग का लीडर मयंक कुमार त्रिपाठी स्वयं है जो स्वयं व अपने गिरोह के अन्य 02 सदस्यों के साथ आर्थिक, भौतिक, दुनियावी व अन्य लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से सामूहिक रूप से एक संगठित गिरोह बनाकर लूट का अपराध कारित करते रहते हैं । गैंग के सरगना एवं अन्य सदस्यों का सामान्यतः जन मानस में भय एवं आतंक व्याप्त है, जिसके कारण इनको स्वतंत्र विचरण करने से रोकने एवं लूट के अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु जिला मजिस्ट्रेट गोरखपुर द्वारा अनुमोदित गैंग चार्ट प्राप्त कर थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर पर गैंगस्टर एक्ट के तहत प्रभावी कार्यवाही करते हुए गैंग लीडर मयंक कुमार त्रिपाठी व गिरोह के 02 अन्य सदस्यों के विरुद्ध थाना स्थानीय पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मु0अ0सं0 569/2023 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधि0-1986 पंजीकृत किया गया ।

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