क्राइम

6 के विरूद्ध गैंगेस्टर एक्ट के तहत की गयी कार्यवाही

गोरखपुर,(दिनेश चंद्र मिश्र)वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा मारपीट कर लूट कारित करने वाले अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी के संबंध में चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक उत्तरी के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी कैम्पियरगंज के पर्यवेक्षण में, थानाध्यक्ष चिलुआताल द्वारा गैंग लीडर 1. लाला चौहान पुत्र शम्भू चौहान निवासी सिक्टौर थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर व गैंग के अन्य 5 सदस्य (सहअभियुक्त) 1. नागेन्द्र मौर्या पुत्र स्व0 अभिनन्दन उर्फ अभयनन्दन मौर्या निवासी सिक्टौर थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर 2. जितेन्द्र मौर्या पुत्र स्व0 अभिनन्दन उर्फ अभयनन्दन मौर्या निवासी सिक्टौर थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर 3.वीरू उर्फ हर्ष पुत्र जयचन्द सिंह निवासी जंगलबहादुर अली शेखपुरवा थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर 4.गौरव यादव उर्फ गोलू पुत्र सुरेन्द्र यादव निवासी रामपुरचक थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर 5.संदीप निषाद पुत्र रामसजन निषाद निवासी प्रेमपुर करहिया थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर जिनका एक विधि विरुद्ध गैंग है, के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही की गयी है । उक्त गैंग का लीडर लाला चौहान स्वयं व अपने गिरोह के अन्य 05 सदस्यों के साथ आर्थिक, भौतिक, दुनियावी व अन्य लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से सामूहिक रूप से एक संगठित गिरोह बनाकर जनता के व्यक्तियों से अपने दुनियाबी लाभ के लिए को मार-पीट कर लूट-पाट जैसे अपराध कारित करते रहते है । गैंग के सरगना एवं अन्य सदस्यों का सामान्यतः जन मानस में भय एवं आतंक व्याप्त है, जिसके कारण इनको स्वतंत्र विचरण करने से रोकने एवं मारपीट, लूट जैसे अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु जिला मजिस्ट्रेट गोरखपुर द्वारा अनुमोदित गैंग चार्ट तैयार कर गैंगस्टर एक्ट के तहत प्रभावी कार्यवाही करते हुए गैंग लीडर लाला चौहान व गिरोह के अन्य 05 सदस्यों के विरुद्ध थाना स्थानीय पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मु0अ0सं0 538/2023 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधि0-1986 पंजीकृत किया गया है ।

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