हत्या का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर दो को आजीवन कारावास एवं 20 हजार रुपये अर्थदंड
गोरखपुर,(दिनेश चंद्र मिश्र) हत्या का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर अपर जनपद न्यायाधीश पंकज श्रीवास्तव ने कैंट थाना क्षेत्र के सिंघाड़िया निवासी अभियुक्त विपिन सिंह व बांसगांव थाना क्षेत्र के भैरोपुर निवासी अभियुक्त अजीत सिंह को आजीवन कारावास एवं प्रत्येक को 20 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
अर्थदंड न देने पर अभियुक्तों को दो साल का कारावास अलग से भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता प्रमोद कुमार मौर्य का कहना था कि घटना 23 नवंबर 2004 की शाम करीब 7:30 बजे की है। वादी बलवंत सिंह पत्नी और लड़के टिंकल व कई अन्य लोगों के साथ घर पर मौजूद थे।उसी समय उनके घर के बरामदे में चार लड़के आए और टिंकल को आवाज देकर बुलाया। बलवंत सिंह बेटे के साथ बाहर निकले। बेटा एक घंटे में वापस आने की बात कह कर उन लड़कों के साथ चला गया। देर रात तक जब वापस घर नहीं आया तो उसकी खोजबीन की गई, लेकिन पता नहीं चला।
सुबह बलवंत को मोहल्ले वालों से जानकारी हुई कि टिंकल की हत्या कर लाश रेलवे लाइन पर फेंक दी गई है। विवेचना के दौरान अभियुक्तों का नाम प्रकाश में आया। कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तों को सजा सुनाई है।