Saturday, May 24, 2025

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अटल पेंशन योजना में यूपी नंबर वन, करीब सवा करोड़ ने कराया नामांकन

लखनऊ, 25 अप्रैल (वार्ता) उत्तर प्रदेश ने अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के तहत एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। योजना के तहत राज्य ने अबतक 1 करोड़ 20 लाख लोगों को नामांकित कर लिया है, जो देश में सर्वाधिक है।
अधिकृत सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अटल पेंशन योजना को जन-जन तक पहुंचाने के लिए व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया है। उनके नेतृत्व में न केवल ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में योजना का प्रचार-प्रसार किया गया, बल्कि बैंकों और अन्य स्टेक होल्डर्स को भी इस अभियान से जोड़ा गया। नतीजतन, यूपी ने योजना के तहत बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले बैंकों और अन्य स्टेक होल्डर्स को पुरस्कृत किया। इतना ही नहीं, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (पीएफआरडीए) द्वारा आयोजित एक विशेष अभियान में भी उत्तर प्रदेश ने बीते वित्तीय वर्ष में 15.83 लाख नामांकन लक्ष्य के सापेक्ष 21.49 लाख नामांकन के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया है। इस शानदार प्रदर्शन के लिए उत्तर प्रदेश राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी (एसएलबीसी) को ‘अवार्ड ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप’ से सम्मानित किया गया है।
उन्होने बताया कि भारत के 8 लीड बैंक सहित कुल 60 स्टेक होल्डर्स के जरिए अटल पेंशन योजना स्कीम को संचालित किया जा रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडियन बैंक द्वारा क्रमश: सर्वाधिक एपीवाई नामांकन हुआ है। वहीं प्रयागराज, लखनऊ, बरेली, फतेहपुर और कानपुर नगर भी क्रमश: सर्वाधिक एपीवाई नामांकन कराने वाले जिले हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयासों से न केवल अटल पेंशन योजना जैसी योजनाओं को गति मिली है, बल्कि प्रदेश की जनता को भविष्य में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में भी एक ठोस कदम उठाया गया है। सीएम योगी की यह पहल उन लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है, जो असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत हैं और जिनके पास रिटायरमेंट के बाद आय का कोई स्थायी स्रोत नहीं होता।
अटल पेंशन योजना भारत सरकार की एक सामाजिक सुरक्षा योजना है, जो 2015 में शुरू की गई थी, ताकि असंगठित क्षेत्र के 18 से 40 वर्ष के भारतीय नागरिकों को रिटायरमेंट के बाद 1,000 से 5,000 रुपये मासिक पेंशन प्रदान की जा सके। इसमें मासिक, त्रैमासिक या अर्धवार्षिक आधार पर छोटी राशि जमा करनी होती है, जो बैंक खाते से स्वचालित रूप से डेबिट होती है। कम उम्र में शुरू करने पर योगदान कम होता है। यदि खाताधारक की मृत्यु हो जाए तो पेंशन जीवनसाथी को मिलती है और दोनों की मृत्यु के बाद जमा राशि नामांकित व्यक्ति को दी जाती है। इसके लिए आवेदन बैंक, डाकघर या ऑनलाइन किया जा सकता है।

Universal Reporter

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