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किसी भी दवा की कीमत संबंधित कंपनी अपने आप से नहीं बढ़ा सकती – मांडविया

नयी दिल्ली 13 सितंबर (वार्ता) केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने ‘राष्ट्रीय आवश्यक औषधि सूची’ जारी करते हुए कहा कि इस सूची में शामिल किसी भी दवा की कीमत संबंधित कंपनी अपने आप या मनमर्जी से नहीं बढ़ा सकती। सूची में शामिल सभी दवाओं की कीमत राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण करेगा। सूची में शामिल सभी दवाओं की कीमतें थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर तय होंगी। प्राधिकरण इन दवाओं का अधिकतम मूल्य तय करेगा। सूची में शामिल सभी दवाओं की कीमतें जल्द संशोधित होंगी।

इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्यमंत्री डॉ भारती प्रवीण पवार और मंत्रालय में सचिव राजेश भूषण तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

राष्ट्रीय आवश्यक दवा सूची में 384 मूल दवा शामिल की गई है जिनके आधार पर 1,000 से अधिक दवाइयां बनाए जा सकती हैं।

पिछली सूची वर्ष 2015 में जारी की गई थी। मौजूदा सूची को तैयार करने में 350 से ज्यादा विशेषज्ञों के साथ 140 से अधिक बैठकर की गई हैं।

श्री मांडविया ने कहा, “सरकार देश में सभी को और जब, जहां जरूरत हो, उसी समय सस्ती और गुणवत्ता युक्त दवा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।” उन्होंने कहा कि सरकार देश में स्वास्थ्य का मजबूत ढांचा तैयार कर रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र और प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि 15 लाख की आबादी पर आरोग्य केंद्र बनाए जा रहे हैं। इन केंद्रों पर 15 बीमारियों का इलाज उपलब्ध होगा। इससे आम आदमी के स्वास्थ्य खर्च में कटौती होगी और समाज में समृद्धि आएगी।

Chauri Chaura Times

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