उत्तरप्रदेश

कमिश्नर ने गोड जाति के जाति प्रमाण पत्रों की समस्याओं के निदान के लिए बैठक कर दिया आवश्यक दिशा निर्देश

गोरखपुर,(दुर्गेस) मंडलायुक्त सभागार में मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी की अध्यक्षता में गोड,तुरहा सहित अन्य जातियों के अनुसूचित अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्रों को लेकर आ रही समस्याओं के निदान हेतु जिला जाति प्रमाण पत्र सत्यापन समिति के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश मंडलायुक्त ने दिया । अनुसूचित जाति गोड तुरहा आदेश संशोधन अधिनियम 1976 के पूर्व उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति की सूची में गोंड जाति को बुंदेलखंड मंडल निवासरत गोड जाति को अनुसूचित जाति माना गया था तथा उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों में निवासरत गोड जाति को अनुसूचित जाति में नहीं रखा गया था भारत की संसद में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के आदेश संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा क्षेत्रीय प्रतिबंध समाप्त कर उत्तर प्रदेश के संपूर्ण मंडलों यथा गोरखपुर झांसी मिर्जापुर बनारस गाजीपुर बलिया आदि गोंड जाति के लोगों को अनुसूचित जाति के सूची में वर्गीकृत कर दिया गया है जिसके अनुपालन में शासन द्वारा 24/9 /1977 को प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि गोड जातियों को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जारी किया जाए कुछ जनपद व मंडलों के तहसीलदार द्वारा गोड जाति को अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र जारी किया गया लेकिन अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति में पहले से मौजूद जातियों ने आपत्तियां दर्ज करना प्रारंभ कर दिया इन्हीं समस्याओं के समाधान को लेकर मंडलायुक्त ने शासन के निर्देशानुसार गोड तुरहा जाति के सदस्यों के साथ बैठक कर निर्देशित किया कि जीन जातियों के लिए किसी प्रकार का प्रमाण पत्र जारी करने पर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है ऐसी जातियों का प्रमाण पत्र पूरा तहकीकात करने के बाद ही प्रमाण पत्र जारी किया जाए जिससे किसी प्रकार का आगे चलकर पात्र लाभार्थियों को दिक्कत का सामना ना करना पड़े बैठक में प्रमुख रूप से अपर आयुक्त अजय कांत सैनी एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह जिला समाज कल्याण अधिकारी सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

Chauri Chaura Times

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button