Friday, May 23, 2025

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सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने की न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के इलाहाबाद स्थानांतरण की सिफारिश

नयी दिल्ली, 21 मार्च (वार्ता) उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को दिल्ली उच्च न्यायालय से उच्च न्यायालय इलाहाबाद स्थानांतरित करने की सिफारिश की है।

यह निर्णय उनके खिलाफ एक कथित रिपोर्ट के बाद आया है, जिसने न्यायिक हलकों में हलचल मचा दी है। मूल रूप से उच्च न्यायालय इलाहाबाद से आने वाले न्यायमूर्ति वर्मा को अक्टूबर 2021 में दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। वह अपने आधिकारिक आवास में आग लगने की एक चौंकाने वाली घटना के बाद विवाद के केंद्र में हैं। आग लगने के बाद मौके पर कथित तौर पर बड़ी मात्रा में नकदी मिली, जिसके बाद अधिकारियों ने इस संबंध में मामला दर्ज किया।

रिपोर्ट के अनुसार, जब आग लगी, तब न्यायमूर्ति वर्मा शहर में नहीं थे। उनके परिवार के सदस्यों ने अग्निशमन विभाग और पुलिस को आग लगने की सूचना दी। इस आधार पर दमकलकर्मी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया। इसके बाद अधिकारियों ने कथित तौर पर एक कमरे के अंदर बेहिसाब नकदी पाई। इस संबंध में स्थानीय पुलिस ने तुरंत अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया, जिन्होंने मामले को शीर्ष सरकारी अधिकारियों तक पहुँचाया।

यह खुलासा अंततः न्यायमूर्ति खन्ना तक पहुँचा, जिन्होंने स्थिति पर गंभीरता से विचार किया और शीर्ष अदालत कॉलेजियम की बैठक बुलाई। बैठक में कॉलेजियम ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि न्यायमूर्ति वर्मा को बिना किसी देरी के स्थानांतरित किया जाना चाहिए।

पाँच न्यायाधीशों वाले कॉलेजियम के कुछ सदस्यों का मानना ​​था कि स्थानांतरण पर्याप्त है, जबकि अन्य ने चिंता जताई कि उन्हें केवल दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने से न्यायपालिका की प्रतिष्ठा और सार्वजनिक विश्वास को नुकसान पहुँच सकता है।

उन्होंने तर्क दिया कि न्यायमूर्ति वर्मा को इस्तीफा देने के लिए कहा जाना चाहिए और यदि उन्होंने इनकार किया तो संसदीय कार्यवाही के माध्यम से संभावित निष्कासन से पहले आंतरिक जाँच शुरू की जानी चाहिए।

न्यायाधीशों के खिलाफ कदाचार के आरोपों के निपटारे के लिए 1999 में शीर्ष अदालत की ओर से स्थापित आंतरिक प्रक्रिया के अनुसार, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को संबंधित न्यायाधीश से स्पष्टीकरण मांगने का अधिकार है। यदि जवाब असंतोषजनक है या यदि गहन जांच आवश्यक समझी जाती है तो मुख्य न्यायाधीश एक जांच समिति गठित कर सकते हैं। इस समिति में शीर्ष अदालत के एक न्यायाधीश और दो उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे।

इस बीच, अपने संभावित स्थानांतरण की खबरों के बीच, न्यायमूर्ति वर्मा आज छुट्टी पर हैं। आज सुबह (21 मार्च) अदालत में उनके कर्मचारियों द्वारा उनकी अनुपस्थिति की आधिकारिक घोषणा की गई।

Universal Reporter

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