मतदाता सूची में पात्र मतदाताओं का न छूटने पाए नाम – राज्य निर्वाचन आयुक्त
लखनऊ, राज्य निर्वाचन आयोग आयुक्त मनोज कुमार ने समस्त जिलाधिकारियों व जिला निर्वाचन अधिकारियों (पंचायत एवं नगरीय निकाय) को निर्देश दिये हैं कि मतदाता सूची में चल रहे पुनरीक्षण के कार्यों की नियमित रूप से समीक्षा कर यह सुनिश्चित करायें कि किसी भी पात्र मतदाता का मतदाता सूची से नाम छूटने न पाये और अपात्र मतदाता का नाम मतदाता सूची में जुड़ने न पाये। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाये कि पुनरीक्षण कार्य में लगे बीएलओ घर-घर जाकर मतदाता सूची में सत्यापन का कार्य सुनिश्चित करायें। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि कतिपय जनपदों में अनुपस्थित बीएलओ को चिन्हित कर उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करायी जाये। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिये कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य में किसी भी स्तर पर लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। उन्होंने कहा कि ड्राफ्ट निर्वाचन नामावली पूर्ण कराये जाने हेतु आयोग की निर्धारित तिथि का अनुपालन प्रत्येक दशा में सुनिश्चित कराया जाये।
आयुक्त निर्वाचन आयोग बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से प्रदेश के जिलाधिकारियों से नगर निकाय निर्वाचन के कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुये आवश्यक निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि आगामी 31 अक्टूबर को ड्राफ्ट निर्वाचन नामावली का प्रकाशन प्रत्येक दशा में पारदर्शिता के साथ कराया जाये। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि आगामी 01 नवम्बर से 07 नवम्बर के मध्य ड्राफ्ट के रूप में प्रकाशित निर्वाचन नामावली का निरीक्षण तथा दावें एवं आपत्तियां प्राप्त करना सुनिश्चित कराते हुये आगामी 08 से 12 नवम्बर के मध्य दावें एवं आपत्तियों का निस्तारण पारदर्शिता के साथ करा दिया जाये। उन्होंने कहा कि 18 नवम्बर, 2022 को प्रत्येक जनपद में अन्तिम रूप से तैयार निर्वाचक नामावलियों का जन सामान्य के लिये प्रकाशन कराना सुनिश्चित किया जाये।
मनोज कुमार ने कहा कि मतदाताओं को अपना नाम सम्मिलित किये जाने हेतु आगामी 01 नवम्बर से 04 नवम्बर की अवधि में आयोग की वेबसाइट ीजजचरूध्ध्ेमबण्नचण्दपबण्पद पर भी ऑनलाइन आवेदन की दी गई सुविधा का जनपद स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाये, ताकि कोई भी पात्र मतदाता अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने से वंचित न रह जाये। उन्होंने कहा कि जिला मजिस्ट्रेटध्जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय), निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत नगरीय निकायों की निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण कार्यक्रम का प्रमुख स्थानीय समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए तथा सार्वजनिक जानकारी हेतु समस्त सम्बन्धित कार्यालयों के सूचना पट्ट पर भी यह कार्यक्रम प्रदर्शित किया जाए। उन्होंने कहा कि नगरीय निकायों की निर्वाचनक नामावली तैयार कराकर उनके निर्वाचनों का अधीक्षण, निदेशन एवं नियन्त्रण करना आयोग का संवैधानिक दायित्व है। निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण का कार्य पूर्ण कराया जाये। किसी भी परिस्थिति में समय सीमा बढ़ायी नहीं जाएगी। निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण के दौरान पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों में सम्बन्धित कार्यालय खुले रहेंगे तथा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कार्यवाही पूर्ण करायी जाए।