गोरखपुर(दुर्गेश मिश्र)। SSP की इस पहल से भूमि विवाद का मामला बताकर पीड़ितों को थाने लौटा देने की आदत अब पुलिस को बदलनी होगी। भूमि व मकान के विवाद वाले मामले को अब पुलिस को थाना दिवस में दर्ज करना जरूरी होगा। फिर BPO और लेखपाल संयुक्त रूप से मौके पर जाकर निस्तारण करायेंगे। जहां पर कोर्ट का स्टे आर्डर होगा उसकी फोटोग्राफी कराकर रिपोर्ट तैयार करनी होगी।
निस्तारण के लिए समय सीमा होगी तय निस्तारण के लिए एक से दो थाना दिवस की समय सीमा भी तय की जायेगी। साथ ही निस्तारण की रिपोर्ट SSP को भेजनी होगी।
अब पीड़तों को नहीं टरका सकेगी पुलिस SSP का मानना है कि पुलिस थाने पर आने वाले भूमि विवाद के मामलों को राजस्व विभाग का बताकर पीड़ित को टरका देने में लगी है। जबकि थाना दिवस में पुलिस और राजस्व दोनों विभागों के जिम्मेदार मौजूद रहते हैं। ऐसे में अब पुलिस पीड़ितों को नहीं टरका सकेगी।
सीओ और थानेदार सीधे तौर पर होंगे जिम्मेदार ऐसे में SSP फैसला लिया है कि किसी भी दिन भूमि व मकान सम्बंधी विवाद का प्रार्थना पत्र आये तो उसे एकत्रित कर थाना दिवस में दर्ज करके निस्तारण की कार्रवाई की जाय। इसके लिए सीओ और थानेदार सीधे तौर पर जिम्मेदार होंगे।