उत्तरप्रदेश

अपात्रो के राशन कार्ड निरस्त कर, पात्र लाभार्थियों का करें चयन

लखनऊ,उत्तर प्रदेश शासन ने अन्त्योदय और पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों के सत्यापन का काम जल्द  प्राथमिकता पर समयबद्ध रूप से 30 दिनों में पूरा करा लिये जाने के निर्देश दिये हैं। इसके तहत ऐसे अपात्र लाभार्थियों का सत्यापन कर उनका चिन्हांकन करते हुए निरस्त कर उनके स्थान पर वास्तविक रूप से पात्र लाभार्थियों का चयन करके उन्हें लाभान्वित किये जाने के मद्देनजर सत्यापन किया जाएगा। इस बारे में प्रदेश के खाद्य आयुक्त मार्कण्डेय शाही ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों और जिला पूर्ति अधिकारियों को ज़रूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए  हैं।उक्त जानकारी प्रदेश के अपर खाद्य आयुक्त अनिल कुमार दुबे ने देते हुए बताया कि लाभार्थियों द्वारा प्रदत्त विवरण में समय के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। इस क्रम में कतिपय लाभार्थी निर्धारित मानकों के अनुसार पात्रता श्रेणी में नहीं रह जाते हैं। उन्होंने बताया कि अक्सर यह शिकायतें भी मिलती रहती हैं कि प्रचलित राशन कार्डों में अपात्र यूनिट भी सम्मिलित हैं। ऐसे अपात्र राशन कार्डधारकों के कार्डों को सत्यापन के बाद उन्हें निरस्त कर, उनके स्थान पर नवीन पात्र लाभार्थियों को नियमानुसार कार्ड निर्गत किया जा रहा है।उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम- 2013 के तहत तय  मानकों के मुताबिक अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी श्रेणी के लाभार्थियों को राशन कार्ड निर्गत करते समय लाभार्थियों द्वारा प्रदत्त सूचनाओं के अनुसार परिवार के सदस्यों की संख्या, उनकी आयु, निवास स्थान आदि विवरण का समावेश राशन कार्ड डाटाबेस में किया जाता है।इस सम्बन्ध में  कतिपय कार्डधारकों की मृत्यु अथवा उनकी आर्थिक स्थिति में उन्नयन के कारण सम्बन्धित कार्डधारकों के अपात्र होने की सम्भावना बनीं रहती है। उन्होंने बताया कि राशन कार्डों का समय-समय पर सत्यापन करने की व्यवस्था उत्तर प्रदेश आवश्यक वस्तु (विक्रय एवं वितरण नियंत्रण का विनियमन) आदेश 2016 में दी गयी है। अनिल दुबे ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 का मूल उद्देश्य गरीब परिवारों को ही इस योजना के लिए चयनित किया जाना तथा चयन प्रक्रिया में वांछित परिशुद्धता व पारदर्शिता लाना है।

Chauri Chaura Times

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