उत्तरप्रदेश

न्यायाधीश ने वादी पक्ष पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश दिया

मथुरा, मंगलवार को दी गयी जानकारी के मुताबिक श्रीकृष्ण विराजमान एवं अन्य बनाम इंतेजामिया कमेटी एवं अन्य मुकदमे में पक्षकारों द्वारा सुनवाई की तारीख को बार बार आगे बढ़ाने का अनुरोध करने वाले पक्षकार पर अदालत ने जुर्माना लगाने का आदेश दिया है। वादी पक्ष के अधिवक्ता शैलेन्द्र सिंह ने अपर सत्र न्यायाधीश (सप्तम) संजय चौधरी की अदालत में सोमवार को तबियत खराब होने के कारण सुनवाई की तारीख आगे बढ़ाने का अनुरोध किया था।
इस पर प्रतिवादी पक्ष इंतेजामिया कमेटी शाही मस्जिद ईदगाह के अधिवक्ता नीरज शर्मा ने एतराज करते हुए कहा कि जो पैरोकार सुनवाई बढ़ाने के लिए कहने आया है, उसके पास वादीगणाें का कोई अधिकृत पत्र तक नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि जिस प्रकार पक्षकार वाद को दायर कर अदालत का समय बर्बाद करना चाहते हैं उसे देखते हुए वाद को खारिज किया जाना चाहिए।
न्यायाधीश ने वाद को खारिज तो नहीं किया, लेकिन पक्षकारों को अंतिम मौका देते हुए सुनवाई के लिए 26 सितंबर की तिथि निर्धारित कर दी। न्यायाधीश ने वादी पक्ष पर 1000 रुपये का जुर्माना भी ठोंक दिया। इस वाद के पक्षकारों पर यह तीसरी बार जुर्माना लगाया गया है। इसके पूर्व सिविल जज (सीनियर डिवीजन) ज्योति सिंह की अदालत ने पक्षकारों पर दो बार जुर्माना लगाया जा चुका है।

Chauri Chaura Times

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