Thursday, June 12, 2025

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आयकर की धारा 80 आईएसी के तहत 187 और स्टार्टअप को आयकर छूट

नयी दिल्ली 15 मई (वार्ता) केंद्र सरकार ने आयकर अधिनियम की संशोधित धारा 80-आईएसी के तहत 187 और स्टार्टअप को आयकर छूट के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है।

विभाग के अनुसार इनमें से 75 स्टार्टअप को 79वीं अंतर-मंत्रालयी बोर्ड (आईएमबी) बैठक तथा 112 को 80वीं बैठक के दौरान मंजूरी दी गई। इसके साथ ही, योजना की शुरूआत से अब तक 3,700 से अधिक स्टार्टअप्स को छूट दी जा चुकी है।

उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने गुरुवार को बताया कि यह निर्णय गत 30 अप्रैल को आयोजित आईएमबी की 80वीं बैठक के दौरान 112 इकाइयों को छूट देने का निर्णय लिया गया। डीपीआईआईटी के एक प्रवक्ता के अनुसार, कर लाभ से पात्र स्टार्टअप्स को निगमन की तारीख से दस वर्ष की अवधि के भीतर किसी भी लगातार तीन वर्षों के लिए मुनाफे पर शत-प्रतिशत आयकर कटौती की छूट मिलती है।

प्रवक्ता के अनुसार यह योजना उभरते व्यवसायों को उनके प्रारंभिक वर्षों में समर्थन देने, नवाचार, रोजगार सृजन और धन सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए तैयार की गई है।

उल्लेखनीय है कि बजट 2025-26 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने धारा 80-आईएसी के तहत लाभ का दावा करने के लिए स्टार्टअप्स के लिए पात्रता अवधि बढ़ाने की घोषणा की थी । इसके तहत अब पहली अप्रैल 2030 से पहले गठित स्टार्टअप इकाइयों को इस छूट के लिए आवेदन करने का पात्र माना जाएगा।

Universal Reporter

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