नयी दिल्ली/श्रीनगर 11 मार्च (वार्ता) गृह मंत्रालय ने मंगलवार को जम्मू कश्मीर के दो समूहों मीरवाइज के नेतृत्व वाली अवामी एक्शन कमेटी (एएसी) और मसरूर अब्बास अंसारी की अध्यक्षता वाली जम्मू-कश्मीर इत्तिहादुल मुस्लिमीन (जेकेआईएम) को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत पांच साल के लिए प्रतिबंधित संगठन घोषित किया।
मंत्रालय ने यह निर्णय जम्मू-कश्मीर में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों, अलगाववादी प्रचार और आतंकवाद को समर्थन देने में संगठन की कथित संलिप्तता का हवाला देते हुए लिया गया।
गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि एएसी गैरकानूनी गतिविधियों में लिप्त है, जो देश की अखंडता, संप्रभुता और सुरक्षा के लिए हानिकारक है और इसके सदस्य जम्मू-कश्मीर में अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए आतंकवादी गतिविधियों और राष्ट्र विरोधी प्रचार में शामिल रहे हैं।
अधिसूचना में कहा गया है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) और स्थानीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने अलगाववाद को बढ़ावा देने और राष्ट्र विरोधी भावनाओं को बढ़ाने के लिए भारत सरकार के खिलाफ लोगों को भड़काने में उनकी कथित भूमिका के लिए मीरवाइज सहित अन्य सदस्यों के खिलाफ कई मामले दर्ज किए हैं।
मंत्रालय ने मसरूर अब्बास अंसारी के नेतृत्व वाली (जेकेआईएम) पर भी यह कहते हुए प्रतिबंध लगाया है कि समूह के सदस्य सक्रिय रूप से आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करने के साथ ही राष्ट्र विरोधी प्रचार में लगे हुए हैं और केन्द्र शासित प्रदेश में अलगाववादी एजेंडे को बढ़ावा देने के लिए धन जुटा रहे हैं।
दो समूहों पर प्रतिबंध जम्मू-कश्मीर में अलगाववादी और आतंकवादी तत्वों पर केंद्र सरकार की व्यापक कार्रवाई का हिस्सा है। इससे पहले भी गृह मंत्रालय ने प्रदेश के कई अलगाववादी और आतंकवादी-संबंधी समूहों पर प्रतिबंध लगाया है।