Tuesday, March 18, 2025

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बहराइच हिंसा मामले के आरोपियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई

बहराइच, 12 मार्च (वार्ता) उत्तर प्रदेश में बहराइच जिले के महसी इलाके में पिछले साल अक्टूबर में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान दो समुदाय के बीच हिंसक झड़प के शिकार राम गोपाल मिश्रा की हत्या के आरोपियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की गयी है।
पुलिस ने हत्या में मामले में नामजद मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद समेत पांच लोगों पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत मंगलवार की शाम कार्यवाही की गई है। सभी आरोपी जिला कारागार में निरुद्ध हैं ।
गौरतलब है कि हरदी थाना क्षेत्र में स्थित महराजगंज बाजार में बीते 13/14 अक्टूबर 2024 को दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान दो समुदायों में विवाद के बाद हुई फायरिंग में रेहुआ मंसूर ग्राम निवासी राम गोपाल मिश्रा की मौत हो गई थी। जिसके बाद इलाके में हिंसा भड़क उठी थी। पुलिस में इस मामले में बाजार के रहने वाले अब्दुल हमीद , मोहम्मद तालिब उर्फ सबलू , मोहम्मद सरफराज अहमद उर्फ रिंकू , शकील अहमद उर्फ बबलू एवं खुर्शीद के खिलाफ धारा-191 (2), 191(3), 190, 103 (2) 249, 61 (2) भारतीय न्याय संहिता व धारा-30 आयुध अधिनियम का अभियोग पंजीकृत सभी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था ।
ये सभी आरोपी जिला कारागार में निरुद्ध हैं । जिला प्रशासन की ओर से इन पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के तहत कार्यवाही की गयी है ।

Universal Reporter

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